निजी अस्पतालों के नवीनीकरण न होने पर की जायेगी बंदी की कार्यवाही

उत्तर प्रदेश
27 मई 2025
निजी अस्पतालों के नवीनीकरण न होने पर की जायेगी बंदी की कार्यवाही
सहारनपुर। निजी अस्पतालों के नवीनीकरण में किसी प्रकार की हीलाहवाली नहीं चलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी संचालकों को अस्पताल का नवीनीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद भी अगर कोई अस्पताल या नर्सिंग होम बिना पंजीकरण के चलता मिलेगा तो उन्हें सील करने सहित अन्य कार्रवाई की जाएगी।
जिले में हर साल निजी अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है। वर्ष 2023-24 में 145 निजी अस्पताल पंजीकृत थे। 2024-25 में यह संख्या बढ़कर 207 पर पहुंच गई है। शासन ने अस्पतालों के नवीनीकरण में बदलाव किया है। अब पांच साल में एक बार अस्पतालों का नवीनीकरण होगा। इसके चलते पोर्टल अपडेट किया गया है। उसमें कुछ नए मानकों को जोड़ा गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में अस्पतालों के नवीनीकरण की प्रक्रिया चल रही है।

रोजाना 15 से 20 आवेदन आ रहे हैं। 50 बेड से अधिक के अस्पतालों की संख्या 21 हैं, जबकि उससे नीचे वाले अस्पतालों की गिनती 100 से 150 तक है। इनके अलावा तमाम क्लीनिकों पर भी चिकित्सक स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रवीण कुमार ने बताया कि नवीनीकरण की प्रक्रिया के बाद स्वास्थ्य विभाग चेकिंग अभियान चलाएगा। इस दौरान कहीं पर अनधिकृत अस्पताल, क्लीनिक या पैथोलॉजी सेंटर संचालित मिले तो उन्हें सील किया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *