प्रतिबंधित पॉलीथिन के उपयोग, अतिक्रमण और सार्वजनिक क्षेत्रों में गंदगी पर एक ठोस कार्रवाई के परिणामस्वरूप स्थानीय प्रतिष्ठानों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। नगर आयुक्त विवेक राय के निर्देशन में प्रवर्तन दल ने 13 व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए सामूहिक रूप से 58,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
पॉलीथिन और अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक कार्रवाई
स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमरजीत सिंह साहनी और सहायक नगर आयुक्त यशवीर सिंह राठी सहित नगर निगम की टीम ने मेन मार्केट, महाराणा प्रताप चौक, रामनगर रोड और मानपुर रोड जैसे प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य पॉलिथीन के उपयोग पर मौजूदा प्रतिबंध को लागू करना, अस्वच्छ परिस्थितियों को संबोधित करना और सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण को खत्म करना है।
क्रैकडाउन पर्यावरण नियमों और शहरी स्वच्छता जनादेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए चल रहे प्रयास का हिस्सा है। स्थानीय व्यवसायों और प्रतिबंधित पॉलिथीन सामग्री का उपयोग करने वाले उपभोक्ता प्राथमिक फोकस थे। अधिकारियों ने ऑपरेशन के दौरान कुल 1.6 किलोग्राम पॉलिथीन जब्त की, जिससे अपराध की गंभीरता पर जोर दिया गया।
दंड और बरामदगी
प्रवर्तन दल ने 13 व्यापार मालिकों को जुर्माना जारी किया, जो कुल मिलाकर ₹58,000 था। दंड के अलावा, उन्होंने एक किलोग्राम से अधिक पॉलिथीन जब्त की, जिससे ऐसी खतरनाक सामग्रियों के उपयोग को रोकने की तात्कालिकता पर प्रकाश डाला गया। पहल व्यवसायों और व्यक्तियों को एक मजबूत संदेश भेजती है कि इन नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
प्रमुख टीम के सदस्यों में सहायक नगर आयुक्त संजय कापड़ी और अनिरुद्ध गौड़ के साथ कर और राजस्व अधीक्षक अंकित खड़कवाल और अब्दुल सलीम शामिल थे। उनके संयुक्त प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया कि अभियान सफल रहा और स्थानीय निवासियों और व्यवसायों को संदेश स्पष्ट रूप से संप्रेषित किया गया।
सार्वजनिक स्वच्छता और सुरक्षा को बनाए रखना
पॉलिथीन प्रतिबंध और अतिक्रमण विरोधी अभियान शहरी स्वच्छता बनाए रखने और उत्तराखंड में पर्यावरणीय खतरों को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में काम करते हैं। नगर आयुक्त विवेक राय का निर्देश सार्वजनिक स्थानों को कचरे से मुक्त रखने और पर्यावरण कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
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