चुनाव आयोग 8 फरवरी को जारी करेगा अधिसूचना- मुख्य निर्वाचन अधिकारी

राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी का कार्यकाल पूरा होने के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही 8 फरवरी को आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. वी षणमुगम ने बताया कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन 15 फरवरी तक स्वीकार किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 16 फरवरी को होगी और 20 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।

राज्यसभा उपचुनाव के लिए चुनावी कैलेंडर की बारीकी से योजना बनाई गई है। खाली सीट के इच्छुक उम्मीदवारों के नामांकन 15 फरवरी तक स्वीकार किए जाएंगे, जिससे चुनाव से पहले गहन राजनीतिक गतिविधि की अवधि सुनिश्चित होगी। 16 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच के बाद 20 फरवरी को नाम वापस लेने का अवसर दिया जाएगा, जिससे उम्मीदवारों की अंतिम सूची के लिए आधार तैयार होगा।

उत्तराखंड के नागरिक राज्यसभा में अपने प्रतिनिधि के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि मतदान 27 फरवरी को होना है। विधानसभा में मतदान केंद्र सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे, जिससे मतदाताओं को अपना वोट डालने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। 27 फरवरी की शाम को शाम 5 बजे से मतगणना प्रक्रिया शुरू होगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. वी षणमुगम ने चुनावी प्रक्रिया में समय पर और सक्रिय भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। 8 फरवरी को जारी होने वाली आधिकारिक अधिसूचना के साथ, उन्होंने संभावित उम्मीदवारों से 15 फरवरी तक अपना नामांकन जमा करने का आग्रह किया ताकि सुचारू और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश उत्तराखंड में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

उत्तराखंड राज्यसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटा है, वहीं राज्य राजनीतिक सक्रियता के दौर में प्रवेश कर रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा एक लोकतांत्रिक अभ्यास के लिए टोन सेट करती है जो खाली राज्यसभा सीट के लिए प्रतिनिधि का निर्धारण करेगी। नागरिकों को 27 फरवरी को चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे लोकतांत्रिक ताने-बाने में योगदान मिलता है।

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